सोनीपत बम ब्लास्ट केस: आतंकी अब्दुल करीम टुंडा दोषी करार, सजा का ऐलान कल

1996 सोनीपत बम ब्लास्ट मामले में सोनीपत की अदालत ने आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को सोमवार को दोषी ठहराया। टुंडा की सजा पर मंगलवार को अदालत फैसला ले सकती है।

author-image
Jeevan Prakash
एडिट
New Update
सोनीपत बम ब्लास्ट केस: आतंकी अब्दुल करीम टुंडा दोषी करार, सजा का ऐलान कल

अब्दुल करीम टुंडा (फाइल फोटो-PTI)

1996 सोनीपत बम ब्लास्ट मामले में सोनीपत की अदालत ने आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को सोमवार को दोषी ठहराया। टुंडा की सजा पर मंगलवार को अदालत फैसला ले सकती है।

Advertisment

2013 में दिल्ली पुलिस ने टुंडा को भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया था।

सोनीपत में 28 दिसंबर, 1996 को दो स्थानों पर बम धमाका हुआ था। धमाके में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस संबंध में इंदिरा कालोनी निवासी सज्जन सिंह के बयान पर मामला दर्ज किया था।

उत्तर प्रदेश के पिलखुआ का रहने वाल टुंडा मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, रोहतक और जालंधर में हुए हमलों का आरोपी है। इन हमलों में 20 से अधिक लोग मारे गए थे और 400 से अधिक लोग घायल हो गए।

सैयद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैएबा का संदिग्ध आतंकी है।

और पढ़ें: जैश आतंकी खालिद ढेर, सुरक्षाबलों पर किया था हमला

Source : News Nation Bureau

Bomb Blast Case Sonipat Abdul Karim Tunda Terrorist
      
Advertisment