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सोनिया गांधी ने कहा- राइट टू प्राइवेसी पर SC का फैसला नए युग की शुरुआत

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राइट टू प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये किसी भी व्यक्ति के अधिकार और स्वाभिमान के लिये एक नए युग की शुरुआत है।

Updated on: 24 Aug 2017, 07:50 PM

नई दिल्ली:

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राइट टू प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये किसी भी व्यक्ति के अधिकार और स्वाभिमान के लिये एक नए युग की शुरुआत है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सरकारों और उसकी एजेंसीज़ के लिये एक झटका है जो लोगों पर निगरानी रखती है।

सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी विपक्षी दलों के साथ कोर्ट और संसद में लोगों के अधिकार और केंद्र सरकार के हठपूर्ण कोशिशों के खिलाफ खड़ी थी।

उन्होंने कहा, 'राइट टू प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला किसी भी व्यक्ति के अधिकार और स्वाभिमान के लिये एक नए युग लाया है। इससे सरकार और उसकी एजेंसीज़ के लिये एक झटका है जो आम आदमी के जीवन में झांकती है।'

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सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में गुरुवार को कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है और यह जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय पीठ ने एक मत से यह फैसला दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत है।' सुप्रीम कोर्ट ने 1954 और 1962 के फैसले को बदल दिया है।

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यह फैसला केंद्र सरकार की आधार योजना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जिसने बैंक खातों से आधार को जोड़े जाने, आयकर रिटर्न और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बना रखा है।

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