दक्षिण कोरियाई सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑनलाइन यौन शोषण रिंग ऑपरेटरों को जेल की सजा को बरकरार रखा

दक्षिण कोरियाई सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑनलाइन यौन शोषण रिंग ऑपरेटरों को जेल की सजा को बरकरार रखा

दक्षिण कोरियाई सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑनलाइन यौन शोषण रिंग ऑपरेटरों को जेल की सजा को बरकरार रखा

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

दक्षिण कोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कुख्यात ऑनलाइन यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों के लिए क्रमश: 34 साल और 15 साल की जेल की सजा को बरकरार रखा।

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योनहाप न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने 24 वर्षीय मून ह्युंग-वूक के लिए 34 साल की सजा की पुष्टि की, जिसने 21 महिलाओं और लड़कियों को यौन शोषण चैट रूम पर वितरण के लिए लगभग 3,800 यौन स्पष्ट वीडियो साझा करने के लिए मजबूर किया।

20 वर्षीय कांग हुन के लिए 15 साल की सजा की भी पुष्टि की, इसने 18 महिलाओं और लड़कियों को यौन शोषण सामग्री फिल्माने और टेलीग्राम के माध्यम से ऑनलाइन वितरित करने के लिए मजबूर किया था।

पिछले साल टेलीग्राम मैसेंजर सेवा के ग्रुप चैट रूम पर केंद्रित यौन शोषण के मामलों की एक श्रृंखला से देश स्तब्ध था, जिससे सरकार को डिजिटल यौन अपराधों के खिलाफ सख्त उपायों की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया गया।

पिछले महीने, रिंग के प्रमुख आयोजक चो जू-बिन के लिए 42 साल की जेल की सजा की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने की थी।

रिंग के खुलासे के बाद, कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने खरीदारों, विज्ञापनदाताओं और बच्चे और कम उम्र के यौन शोषण सामग्री के साथ-साथ उनके उत्पादकों और विक्रेताओं को दंडित करने और डिजिटल यौन सामग्री के किसी भी उत्पादन को एक घोर अपराध के रूप में मानने की कसम खाई है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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