देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, नियम तोड़ा तो लगेगा इतना जुर्माना
Single Use Plastic Ban: देश में आज यानी शुक्रवार से सिंग यूज प्लास्टिक बैन होने जा रही है, जिसका लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर सीधा असर दिखाई पड़ेगा. यहां तक कि आम आदमी भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा.
highlights
- पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और प्रदूषण को कम करने में जरूर मदद मिलेगी
- 30 जून 2022 से पहले सिंगल यूज प्लास्टिक का स्टॉक खत्म करने का था आदेश
- उल्लघंन करने वाले खिलाफ पर्यावरण एक्ट धारा 15 के तहत कार्रवाई की जाएगी
New Delhi:
Single Use Plastic Ban: देश में आज यानी शुक्रवार से सिंग यूज प्लास्टिक बैन होने जा रही है, जिसका लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर सीधा असर दिखाई पड़ेगा. यहां तक कि आम आदमी भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा. हालांकि सरकार के इस कदम से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और प्रदूषण को कम करने में जरूर मदद मिलेगी. केंद्र सरकार पहले ही सख्त निर्देश दे चुकी थी कि 30 जून 2022 से पहले सिंगल यूज प्लास्टिक का पूरा स्टॉक खत्म कर दिया जाए.
पर्यावरण एक्ट धारा 15 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी
दरअसल, सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब ऐसी प्लास्टिक की बनी चीजों से है, जिनका केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है. अब देश में ऐसे प्रोडेक्ट पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे. यही नहीं इसका उल्लघंन करने वाले खिलाफ पर्यावरण एक्ट धारा 15 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 7 साल की जेल और 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है. देश में प्लास्टिक को प्रदूषण फैलाने का मुख्य कारण माना जा रहा है. केंद्र सरकार के अनुसार देश में 2018-19 में 30.59 लाख टन और 2019-20 में 34 लाख टन से अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा रिकॉर्ड किया गया था.
क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक से बनीं चीजें न तो डीकंपोज हो पाती हैं और न ही इनको जलाकर नष्ट किया जा सकता है. ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइक्लिंग के अलावा स्टोरेज करना ही एकमात्र उपाय जान पड़ता है.
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