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सिख दंगाः सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में उम्रकैद की सजा मिलने के बाद जेल में बंद पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है

Updated on: 04 Nov 2019, 11:29 AM

नई दिल्ली:

1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में उम्रकैद की सजा मिलने के बाद जेल में बंद पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. सज्जन कुमार की ओर से उनके वकील शेखर नफाड़े ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. इस मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा. सज्जन कुमार ने सजा सुनाए जाने के बाद दिसंबर में सरेंडर किया था. इसी के बाद से वह दिल्ली की मंडोली जेल में बंद हैं. 84 दंगा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए आरोपी सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था.

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17 दिसंबर को कोर्ट ने सुनाया था फैसला
1984 दंगों के मामले में आरोपित कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. उन्होंने 31 दिसंबर को कड़कड़डूमा कोर्ट में सरेंडर कर दिया. जिसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हें दिल्ली के मंडोली जेल लेकर पहुंच गई. सज्जन कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट से सरेंडर की समय सीमा को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन उनके अनुरोध को कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने के आदेश भी दिए थे.

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2700 लोगों की हुई थी मौत
1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों में मुख्य आरोपी के नाम के तौर पर सज्जन कुमार का नाम सामने आया था. दिल्ली में हुए दंगे में करीब 2700 सिख समुदाय के लोग मारे गए थे.