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शेहला राशिद को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली राहत, 5 नवंबर तक गिरफ्तारी पर रोक

जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद को कोर्ट से राहत मिल गई है. शेहला की गिरफ्तारी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 नवंबर तक रोक लगा दी है.

Updated on: 10 Sep 2019, 10:29 AM

नई दिल्‍ली:

जेएनयू की पूर्व छात्रा शेहला रशीद को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिल गई है. शेहला की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने 5 नवंबर तक रोक लगा दी है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी. शेहला राशिद के खिलाफ वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की शिकायत पर पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था.

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शिकायत में आरोप लगाया गया था है कि शेहला ने अपने ट्वीट्स के जरिये भारतीय सेना पर निराधार आरोप लगाए हैं. शेहला ने अंतराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि धूमिल करने की कोशिश की है. ऐसे में उसके खिलाफ देशद्रोह और समुदाय के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोप में FIR दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए. इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच शुरुआती स्टेज में है. अभी शेहला को नोटिस भी जारी नहीं किया गया है. पुलिस ने शिकायत की जांच के लिए 6 हफ्ते का वक्त मांगा है.

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18 अगस्‍त को शेहला राशिद ने रात में कश्‍मीर के लोगों के घरों में घुसने, गैर-कानूनी रूप से लड़कों को उठाने, घरों में छानबीन करने, रखे चावल में तेल मिलाने, शोपियां में कश्‍मीरी लड़कों को बंधक बनाकर दहशत फैलाने के आरोप भारतीय सेना पर लगाए थे. 18 अगस्‍त को शेहला ने जम्‍मू-कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 370 (Article 370) हटाने को लेकर कई ट्वीट किए थे, जिससे सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा था.

शेहला राशिद की ट्वीट को लेकर उन पर आईपीसी की धारा 124-A के तहत देशद्रोह, 153A के तहत धर्म, भाषा के आधार पर नफरत फैलाना, 153 में उपद्रव कराने के आशय से कोई काम करना, 504 के तहत शांति भंग करने के आशय से कोई काम करना और 505 के तहत अफवाह फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है.