शीना बोरा मर्डर केस: CBI की स्पेशल कोर्ट ने खारिज की इंद्राणी की जमानत याचिका
न्यायाधीश जे सी जगदले ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि खराब स्वास्थ्य के संबंध में उनका दावा भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है।
नई दिल्ली:
मुंबई में सीबीआई की एक अदालत ने शीना बोरा मर्डर केस की मुख्य आरोपी इन्द्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। मुखर्जी ने खराब स्वास्थ्य और जेल में जीवन के खतरे का हवाला देते हुए अगस्त में जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने हालांकि, उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि बाहर के मुकाबले वह जेल में ज्यादा सुरक्षित रहेंगी।
न्यायाधीश जे सी जगदले ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि खराब स्वास्थ्य के संबंध में उनका दावा भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है।
अदालत ने सीबीआई की दलील पर संज्ञान लिया कि मुखर्जी को सुरक्षित कोठरी में रखा गया है और जेल परिसर में चौबीसों घंटे सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। एजेंसी ने दलील दी थी कि मुखर्जी की रिहाई अभियोजन पक्ष के मुकदमे के लिए नुकसानदेह होगा।
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अपनी जमानत याचिका में इन्द्राणी ने अप्रैल की घटना का हवाला दिया है जिसमें उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था।
अप्रैल के मामले में जेल अधिकारियों का दावा था कि यह मात्रा से ज्यादा दवा लेने का मामला है वहीं मुखर्जी ने आरोप लगाया था कि संभवत: किसी ने उनकी दवाओं के साथ छेड़छाड़ की है।
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याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि अदालत में सुनवाई के बाद वह अक्सर अपने सहयोगियों से चर्चा करती थी और संभवत: उन्हीं में से किसी ने दवाएं दी, जिससे मुखर्जी अप्रैल में बीमार हुई थी।
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