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आईएस ब्राइड शमीमा ने ब्रिटिश नागरिकता खोने के मामले में अपील हारी

आईएस ब्राइड शमीमा ने ब्रिटिश नागरिकता खोने के मामले में अपील हारी

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IANS
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Shamima Begum

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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इस्लामिक स्टेट (आईएस) में शामिल होने के लिए किशोरी के रूप में ब्रिटेन छोड़ने वाली शमीमा बेगम ने अपनी नागरिकता हटाने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के खिलाफ अपनी अपील हार गई।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, शमीमा बेगम और पूर्वी लंदन की दो अन्य स्कूली छात्राएं आईएस में शामिल होने के लिए 2015 की शुरुआत में ब्रिटेन से सीरिया चली गईं। उन्होंने जिहादी लड़ाकों से शादी की और आईएस के शासन में रहीं।

सीरिया में एक विस्थापन शिविर में पाए जाने के कुछ ही समय बाद 2019 में राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर उसकी ब्रिटिश नागरिकता छीन ली गई थी। शमीमा अब 23 साल की हो चुकी है। वह उत्तरी सीरिया में सशस्त्र गार्डो द्वारा नियंत्रित एक शरणार्थी शिविर में रह रही है।

शमीमा के वकीलों ने नवंबर में लंदन में एक सुनवाई में नागरिकता हटाने को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने औपचारिक रूप से यह आकलन नहीं किया कि वह जीवन को निर्वासन में डालने से पहले तस्करी का शिकार थी या नहीं।

एक विशेषज्ञ न्यायाधिकरण - विशेष आव्रजन अपील आयोग, जो ब्रिटिश नागरिकता से इनकार करने या हटाने पर ब्रिटिश सरकार के फैसलों के खिलाफ अपील करता है, ने बुधवार को शमीमा बेगम की अपील को खारिज कर दिया।

ट्रिब्यूनल के फैसले की घोषणा करते हुए न्यायाधीश रॉबर्ट जे. ने कहा कि एक विश्वसनीय संदेह था कि शमीमा को एक बच्ची के रूप में यौन शोषण के लिए सीरिया ले जाया गया था और राज्य निकाय उसे ब्रिटेन छोड़ने से रोकने में नाकाम रहा। उसकी अपील के सफल होने के लिए कारक अपर्याप्त थे।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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