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सुप्रीम कोर्ट
चंडीगढ़ पुलिस ने दिवाली की रात पटाखे जलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर 34 लोगों को गिरफ्तार किया है. चंडीगढ़ पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, 'पटाखे चलाने के लिए तय समय सीमा का उल्लंघन करने के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कुल 33 मामले दर्ज किए गए जिसमें कुल 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.' प्रवक्ता ने कहा कि बिना अनुमति या लाइसेंस के पटाखे बेचने के आरोप में भी पांच से सात नवंबर के बीच पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
दिल्ली-एनसीआर में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया. पटाखों के कारण राजधानी दिल्ली पर भी जेहरीले धुंए की चादर लिपटी हुई है. दिल्लीवासियों ने भी रात दस बजे के बाद खूब पटाखे जलाये और आतिशबाजी की. सुप्रीम कोर्ट के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल के लिए सख्त आदेश दिए जाने के बावजूद लोगों ने अवैध रूप से पटाखों की खरीदारी की. पुलिस ने भी स्वीकार किया है कि आदेश का उल्लंघ किया गया. पुलिस ने कहा कि वह विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी.
राजधानी दिल्ली में भारी सामान वाले वाहनों की एंट्री पर रात 11 बजे से रोक लगा दी गयी है. यह प्रतिबन्ध 8 नवम्बर से लेकर 11 नवंबर तक लागू रहेगा.
#UPDATE from Joint CP Traffic Delhi: Heavy and medium goods vehicles will not be allowed to enter Delhi from 11 pm tonight. Ban to continue till 11 pm on 11th November and not 11th December. Essential goods exempted. https://t.co/XLHYPCNAgy
— ANI (@ANI) November 8, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दिन बुधवार को रात आठ से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने के आदेश दिए थे. हालांकि, कई लोगों ने शाम छह बजे ही पटाखे चलाने शुरू कर दिया और कई 10 बजे के बाद भी पटाखे जलाते रहे.
(इनपुट-आईएएनएस)