झारखंड के 3,000 से ज्यादा शिक्षकों की सेवाएं जारी रहेंगी : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड के 3,000 से ज्यादा शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड के 3,000 से ज्यादा शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी. साथ ही रोजगार नीति 2016 को खत्म करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा. न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर.सुभाष की पीठ ने कहा, "जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया जाता है.
यदि कोई रिज्वाइंडर एफिडेविट हो तो अगली सुनवाई की तारीख से पहले दाखिल करें. इस बीच, जो शिक्षक निर्धारित जिले में काम कर रहे हैं, करते रहें. उनका तबादला भी नहीं किया जाएगा, जैसा कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है. यह अंतरिम राहत सुनवाई की अगली तारीख तक बनी रहेगी."शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 4 नवंबर तय की है.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Rang Panchami 2024: आज या कल कब है रंग पंचमी, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व जानिए
-
Good Friday 2024: क्यों मनाया जाता है गुड फ्राइडे, जानें ये 5 बड़ी बातें
-
Surya Grahan 2024: सूर्य ग्रहण 2024 किन राशि वालों के लिए होगा लकी
-
Bhavishya Puran Predictions: भविष्य पुराण के अनुसार साल 2024 की बड़ी भविष्यवाणियां