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कोविशील्ड या कोवैक्सीन से हुआ किसी को नुकसान तो कंपनियां देंगी हर्जाना

केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कि वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट या किसी भी तरह से हुए नुकसान को दोनों वैक्सीन कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमेटिड (Bharat Biotec

Updated on: 14 Jan 2021, 11:46 PM

नई दिल्ली:

16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम (Corona vaccination Programme)शुरू होने वाला है. टीकाकरण शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है. केंद्र सरकार ने गुरुवार को ये बात स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड (Covishield) और कोवैक्सीन (Covaxin)के इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी दी है इसका मतलब है कि ये वैक्सीन बहुत कम समय में तैयार की गई है अतः ऐसे में अगर वैक्सीन से किसी को कोई भी साइड इफेक्ट होता है या किसी तरह से भी ये वैक्सीन किसी को नुकसान पहुंचाती हैं तो फिर सरकार ऐसे लोगों के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं करेगी. 

केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कि वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट या किसी भी तरह से हुए नुकसान को दोनों वैक्सीन कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमेटिड (Bharat Biotech International Limited) को ही लोगों पर हुए साइड इफेक्ट और  नुकसान ही भरपाई करनी होगी.

कंपनियों के करार में ये बात लिखित है!
मीडिया के सूत्रों की मानें तो वैक्सीनेशन की खरीद के लिए कंपनियों से किए गए करार में कहा गया है कि सरकार ने इन कंपनियों से जो वैक्सीन खरीद का सौदा किया है उसके मुताबिक सीडीएससीओ/ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स ऐक्ट/ डीसीजीआई पॉलिसी/अप्रूवल के तहत सभी विपरीत प्रभावों के लिए ये दोनों कंपनियां ही जिम्मेदार होंगी. भारत बायोटेक के साथ हुए करार में कहा गया है कंपनियों को गंभीर प्रतिकूल घटनाओं के मामले में सरकार को भी सूचित करना होगा.