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ताबड़तोड़ ट्वीट को लेकर शेहला राशिद के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज

भारतीय सेना के खिलाफ ताबड़तोड़ ट्वीट करने के मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्‍वविद्यालय की पूर्व छात्रा और कश्‍मीर की नेता शेहला राशिद की परेशानी बढ़ सकती है.

Updated on: 06 Sep 2019, 03:13 PM

नई दिल्‍ली:

भारतीय सेना के खिलाफ ताबड़तोड़ ट्वीट करने के मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्‍वविद्यालय की पूर्व छात्रा और कश्‍मीर की नेता शेहला राशिद की परेशानी बढ़ सकती है. शेहला राशिद के खिलाफ देशद्रोह का केश दर्ज किया गया है. शेहला राशिद पर आरोप है कि उन्‍होंने सेना के खिलाफ भ्रम फैलाते हुए 18 अगस्‍त को ताबड़तोड़ कई ट्वीट किए थे. ट्वीट में सेना पर कश्मीरियों से अत्याचार करने का झूठा आरोप लगाया गया था. सेना ने शेहला के आरोपों को झूठा बताया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार को शेहला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया है.

शेहला रशीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उनका आरोप था कि शेहला ने अपने ट्वीट्स के जरिये भारतीय सेना पर निराधार आरोप लगाए है. अंतराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि धूमिल करने की कोशिश की है. ऐसे में उसके खिलाफ देशद्रोह और समुदाय के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोप में FIR दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए. शेहला के इन ट्वीट्स को वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने अपनी शिकायत में आधार बनाया था.

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बता दें कि शेहला राशिद ने रात में कश्‍मीर के लोगों के घरों में घुसने, गैर-कानूनी रूप से लड़कों को उठाने, घरों में छानबीन करने, रखे चावल में तेल मिलाने, शोपियां में कश्‍मीरी लड़कों को बंधक बनाकर दहशत फैलाने के आरोप भारतीय सेना पर लगाए थे. 18 अगस्‍त को शेहला ने जम्‍मू-कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 370 (Article 370) हटाने को लेकर कई ट्वीट किए थे, जिससे सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा था.

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शेहला के ट्वीट के बाद भारतीय सेना ने उनके दावों का खंडन करते हुए कहा था कि उनके लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं. अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने शेहला रशीद पर फ़र्जी खबरें पोस्ट करने का आरोप लगाते हुए आपराधिक मामला दर्ज करने के साथ उनकी गिरफ्तारी की मांग की है.

शेहला पर इन धाराओं में मुकदमा
शेहला राशिद के खिलाफ आईपीसी की धारा 124-A के तहत देशद्रोह, 153A के तहत धर्म भाषा के आधार पर नफरत फैलाना, 153 में उपद्रव कराने के आशय से कोई काम करना, 504 के तहत शांति भंग करने के आशय से कोई काम करना और 505 के तहत अफवाह फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है. दिल्‍ली पुलिस की स्‍पेशल सेल अब इस मामले में शेहला राशिद से पूछताछ करेगी.