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Sharjeel Imam के खिलाफ देशद्रोह का केस, दिया था भड़काऊ बयान

Sharjeel Imam: दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी शरजील इमाम (Sharjeel Imam) पर अब देशद्रोह का केस चलाया जाएगा. अदालत ने शरजील पर देशद्रोह व UAPA समेत कई अन्य धाराएं लगाने का आदेश दिया है.

Updated on: 24 Jan 2022, 04:30 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी शरजील इमाम (Sharjeel Imam) पर अब देशद्रोह का केस चलाया जाएगा. अदालत ने शरजील पर देशद्रोह व UAPA समेत कई अन्य धाराएं लगाने का आदेश दिया है. शरजील पर ये सभी धाराएं दिल्ली में एंटी-सीएए प्रदर्शन के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषणों के कारण लगाई जाएंगी. शरजील ने इय तरह के भाषण उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली में जामिया इलाके में दिए थे. आपको बता दें कि इमाम के खिलाफ 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित भड़काऊ भाषण सहित विभिन्न प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. वह जनवरी 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं. 

अदालत ने भाषणों को भड़काऊ माना

जानकारी के अनुसार एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने फैसला देते हुए कहा कि शरजील इमामल पर आईपीसी के सेक्शन 124A (देशद्रोह), 153A, 153B और 505 और UAPA के सेक्शन 13 के तहत केस चलेगा. अदालत ने अपने आदेश में आगे कहा कि शरजील ने 2019 के दिसंबर में जो भाषण दिए थे, उसके लिए उसको  ट्रायल का सामना करना होगा. अदालत ने उन भाषणों को भड़काऊ माना है.