'राजद्रोह के आरोपी शरजील को असम ले जाया जा रहा', वकीलों ने जताई आपत्ति
कानूनी टीम ने कहा कि शरजील को असम (Assam) ले जाया जा रहा है. कानूनी टीम ने दावा किया इस संबंध में उन्हें अंधेरे में रखा गया है और कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है.
highlights
- कानूनी टीम ने दावा किया इस संबंध में उन्हें अंधेरे में रखा गया है.
- शरजील इमाम 'चिकन नेक' टिप्पणी के लिए न्यायिक हिरासत में है.
- दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम समेत 17 लोगों के नाम शामिल किए.
नई दिल्ली:
राजद्रोह (Sedation) के आरोपी शरजील इमाम (Sharjeel Imam) की कानूनी टीम ने कहा कि शरजील को असम (Assam) ले जाया जा रहा है. कानूनी टीम ने दावा किया इस संबंध में उन्हें अंधेरे में रखा गया है और कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है. उन्होंने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच (Delhi Police) की मंशा पर भी सवाल उठाए. शरजील इमाम असम और पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में अपनी 'चिकन नेक' (Chicken Neck) टिप्पणी के लिए न्यायिक हिरासत में है. उसे पिछले महीने बिहार (Bihar) में उसके गृहनगर जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था. शरजील के वकीलों ने फोन पर बताया कि उनकी कानूनी टीम गुवाहाटी पहुंच गई है, मगर अभी शरजील का पहुंचना बाकी है.
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शरजील के वकीलों को आपत्ति
वकील ने कहा हमें तब भी सूचित नहीं किया गया था जब उन्होंने उनकी ट्रांजिट रिमांड मांगी थी. हम इस बारे में आपत्ति उठाएंगे. मुझे नहीं पता कि अपराध शाखा अब क्या करने वाली है. गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जामिया और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. इसमें दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के छात्र शरजील इमाम समेत 17 लोगों के नाम शामिल किए हैं. शरजील पर पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है. आरोपपत्र 13 फरवरी को पेश किया गया.
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जामिया का कोई छात्र नहीं
दिल्ली पुलिस ने जिन 17 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है उनमें कोई भी जामिया का छात्र नहीं है. पुलिस ने आरोपपत्र में जिन लोगों के नाम शामिल किए हैं, वे सभी स्थानीय लोग हैं. आरोपपत्र में पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कार्यकर्ताओं का भी जिक्र किया है. साथ ही कहा है कि पीएफआई कार्यकर्ताओं की भूमिका की जांच की जा रही है. दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया है कि मामले की जांच अभी भी जारी है और इस बारे में पूरक आरोपपत्र दाखिल कर जानकारी और साक्ष्य पेश किए जाएंगे.
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ये धाराएं लगाईं
पुलिस ने आरोपपत्र में हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश, दंगे के लिए भड़काने, घातक हथियार के साथ दंगा करना, पुलिस के कामकाज में बाधा उत्पन्न करना, लोक सेवक पर हमला और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप की धाराएं लगाई हैं. मालूम हो कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया था. इनमें से सभी स्थानीय नागरिक हैं. इनमें से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी मामले में नौ जबकि जामिया नगर में हुई हिंसा के मामले में आठ लोगों की गिरफ्तारी हुई है.
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