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आधार: निजता का अधिकार मामले पर SC की 9 सदस्यीय पीठ लेगी फैसला

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने आधार से जुड़े मामले में निजता के हनन होने संबंधी मामले में केस 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ को मामला सौंप दिया है।

Updated on: 18 Jul 2017, 02:08 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने आधार से जुड़े मामले में निजता के हनन होने संबंधी मामले में केस 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ को मामला सौंप दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अब 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ फैसला करेगी की क्या आधार, राइट टू प्राइवेसी एक्ट के अधिकार का उल्लंघन करता है या नहीं।

इससे पहले बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संसद की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने यह मामला 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ को सौंप दिया है।

9 जजों की पीठ अब फैसला करेगी कि क्या आधार निजता के अधिकार का उल्लंधन करता है या नही। इस बेंच के निर्णय के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच आधार की वैधानिकता पर फैसला लेगी।

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कोर्ट को यह फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि 1954 में 8 जजों की बेंच और 1962 में 6 जजों की बेंच ऐसा फैसला सुना चुकी है कि निजता का अधिकार नहीं होता है। इसके चलते, इस मुद्दे में पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 9 जजों की बेंच का गठन होना चाहिए।

9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ 2 दिन तक इस मामले की सुनवाई करेगी। इस मामले में 5 सदस्यीय पीठ में चीफ जस्टिस जे एस खेहर, जस्टिस जे चेलामेश्वर, जस्टिस एआर बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अब्दुल नज़ीर शामिल थे, जो केस की सुनवाई कर रहे थे।

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