अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव नहीं डाल सकते स्कूल : HC
स्कूल फीस वसूली के खिलाफ हाईकोर्ट ने मुहर लगाई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फीस मामले को लेकर कहा है कि प्राइवेट स्कूल अभिभावकों पर दबाव नहीं डाल सकते. फीस के लिए स्कूल दबाव नहीं बना सकता. हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि फीस वसूलने का दबाव स्कूल बंद रहने तक नहीं बनाया जा सकता.
नई दिल्ली:
स्कूल फीस वसूली के खिलाफ हाईकोर्ट ने मुहर लगाई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फीस मामले को लेकर कहा है कि प्राइवेट स्कूल अभिभावकों पर दबाव नहीं डाल सकते. फीस के लिए स्कूल दबाव नहीं बना सकता. हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि फीस वसूलने का दबाव स्कूल बंद रहने तक नहीं बनाया जा सकता. अगर कोई विद्यालय फीस वसूने का दबाव बनाता है तो जिले में शिकायत की जा सकती है. फीस जमा न कर पाने की स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा से बच्चे को स्कूल से वंचित नहीं किया जा सकता.
पैरेंट्स एसोसिएशन ने की फीस माफी की मांग
कोरोना काल में स्कूलों की फीस माफी को लेकर आवाज उठने लगी है. वाराणसी पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एके सिंह ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में स्कूलों के बंद होने के दौरान फीस न वसूलने की मांग की है. वहीं दा सेंट्रल बार एसोसिएशन और दी बनारस बार एसोसिएसन के अध्यक्ष और महामंत्री ने भी इसका समर्थन करते हुए सीएम को पत्र भेजकर कार्वाई की मांग की है.
वाराणसी पैरेंट्स एसोसिएसन के अध्यक्ष ने बताया है कि सभी शिक्षण संस्थान 6 महीने से बंद हैं. बच्चे घरों पर ही पढ़ाई कर रहे हैं. कुछ विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा चल रही है. लेकिन उसका लाभ सभी बच्चों को नहीं मिल पा रहा है.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
400 साल पहले 2 फीट की थी मूर्ति, अब हो गई है 12 फीट ऊंची, जानें भूफोड़ हनुमान जी की रहस्यमयी कहानी
-
Aaj Ka Panchang 24 April 2024: क्या है 24 अप्रैल 2024 का पंचांग, जानें शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहु काल का समय
-
Vastu Tips For Study: वास्तु शास्त्र के अनुसार बच्चों की पढ़ाई के लिए ये दिशा है बेस्ट
-
Power of Sanatan Dharma: सनातन धर्म की शक्ति क्या है? जानें इसका इतिहास और महत्व