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SC की सुपरटेक के निदेशकों को चेतावनी- खरीदारों के पैसे लौटाये अन्यथा  जेल जाने के लिए तैयार रहें

नोएडा की 40 मंजिला 'एमरेल्ड कोर्ट' बिल्डिंग को गिराने का मामला है. सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के निदेशकों को चेतावनी दी है कि वो या तो 17 जनवरी तक फ्लैट खरीददारों के पैसे वापस लौटाए अन्यथा जेल जाने के लिए तैयार रहें.

Updated on: 12 Jan 2022, 10:36 PM

नई दिल्ली:

नोएडा की 40 मंजिला 'एमरेल्ड कोर्ट' बिल्डिंग को गिराने का मामला है. सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के निदेशकों को चेतावनी दी है कि वो या तो 17 जनवरी तक फ्लैट खरीददारों के पैसे वापस लौटाए अन्यथा जेल जाने के लिए तैयार रहें. दरअसल 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 93 में बनी 40 मंजिल की 2 इमारतों को बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन मानते हुए गिराने का आदेश दिया था. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि फ्लैट खरीदारों को उनके पैसे ब्याज समेत वापस लौटाए जाएंगे.

कुछ फ्लैट खरीदारों ने SC में याचिका दायर शिकायत की थी कि सुपरटेक उन्हें किश्तों में और कुछ कटौतियों के साथ पैसा लौटाने की बात कर रहा है. ऐसा करना कोर्ट के आदेश की अवमानना है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए सुपरटेक को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट के आदेश से बचने के लिए हरसंभव कोशिश कर रहे हैं. 17 जनवरी तक आप फ्लैट खरीदारों के पैसे ब्याज सहित लौटाये अन्यथा जेल जाने के लिए तैयार करे.

कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी से भी कहा कि वो जल्द उस एजेंसी का नाम तय करें जिस इन दोनों टावर को गिराने का जिम्मा दिया जाएगा. 17 जनवरी तक इस बारे में कोर्ट को सूचित करें.