सहारा को SC की चेतावनी, नहीं दिए पैसे तो नीलाम कर देंगे 39,000 करोड़ रुपये की एंबी वैली
सहारा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फरवरी के आदेश को संशोधित करते हुए समूह के न्यूयॉर्क स्थित होटल की नीलामी से मिलने वाली रकम को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराए जाने के बदले सेबी-सहारा के संयुक्त खाते में जमा कराने का आदेश दिया है।
highlights
- सुप्रीम कोर्ट ने सहारा मामले में अपने फरवरी के आदेश को संशोधित कर दिया है
- सहारा को अब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के मुकाबले सेबी-सहारा खाते में रकम जमा करानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को चेताते हुए कहा अगर उसने पैसे नहीं जमा कराए तो एंबी वैली को नीलाम कर देंगे
New Delhi:
सहारा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फरवरी के आदेश को संशोधित करते हुए समूह के न्यूयॉर्क स्थित होटल की नीलामी से मिलने वाली रकम को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराए जाने के बदले सेबी-सहारा के संयुक्त खाते में जमा कराने का आदेश दिया है।
इस होटल की बिक्री से कंपनी को करीब 750 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह तय समय पर पैसा जमा कराने में विफल होती है तो वह एंबी वैली को नीलाम कर देगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को 17 अप्रैल तक 5,000 करोड़ रुपये जमा कराए जाने का आदेश दिया था। इससे पहले सहारा समूह को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लोनावाला में सहारा की प्रॉप्रटी एंबी वैली को जब्त किए जाने का आदेश दिया था। सहारा ग्रुप के इस प्रॉपर्टी की कीमत 39,000 करोड़ रुपये है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सहारा से रकम की वसूली नहीं होती है तब तक यह टाउनशिप सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहेगी। सहारा ग्रुप का यह टाउनशिप मुंबई के पुणे में है।
सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि उसे मूलधन के तौर पर सेबी को 14,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है और कंपनी सेबी को अभी तक 11,000 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है।
और पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट में नहीं चली सहारा की नोटबंदी की दलील, फिर से जाना पड़ सकता है जेल
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