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पेड न्यूज: नरोत्तम मिश्रा की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार, केस दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अयोग्यता पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

Updated on: 12 Jul 2017, 07:47 PM

highlights

  • सुप्रीम कोर्ट का नरोत्तम मिश्रा की अयोग्यता पर रोक लगाने से इनकार
  • पेड न्यूज के मामले में चुनाव आयोग ने मिश्रा को अयोग्य घोषित किया है

 

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अयोग्यता पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज के मामले में चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा की अयोग्यता पर से रोक तो नहीं हटाई लेकिन उनके केस को मध्य प्रदेश से दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर जरूर कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने केस को दिल्ली ट्रांसफर करने के साथ ही राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही कोर्ट को सुनवाई पूरी कर मामले के निपटारे का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर जरूरत पड़े तो मामले की सुनवाई शनिवार को भी जारी रखी जाए।

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नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जबलपुर हाईकोर्ट से मामले की जल्दी सुनवाई करने और इसके दौरान चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने साल 2008 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा पर पेड न्यूज में खर्च किए गए पैसे को चुनावी खर्च में शामिल नहीं करने पर भ्रष्टाचार और पेड न्यूज का आरोप लगा था। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग ने मिश्रा को अयोग्य घोषित कर दिया था।

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