रोहिंग्या मुसलमानों के अवैध रूप से भारत में रहने को लेकर सरकार के फैसले के खिलाप दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका दो रोहिंग्या आप्रवासी मोहम्मद सलीमुल्ला और मोहम्मद शकीर ने दायर की थी।
आज केंद्र सरकार भी रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।
8 सितंबर को आरएसएस के पूर्व विचारक और राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के नेता के एन गोविंदाचार्य ने रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों की पहचान और निर्वासन के लिए याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में गोविंदाचार्य ने दावा किया है कि रोहंग्या भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
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आपको बता दे 40 हजार रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में बस गए हैं।
सरकार का मानना है कि रोहिंग्या मुसलमान अवैध प्रवासी हैं और इसलिए कानून के मुताबिक उन्हें बाहर किया जाना चाहिए। वहीं कई मानवाधिकार संगठन भारत सरकार से 'मानवता के आधार' पर गुहार लगा रहे हैं कि इन शरणार्थियों को देश में ही रहने दिया
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Source : News Nation Bureau