राशन कार्ड के आधार से लिंक नहीं होने पर भूख से मरने वाली मौतों पर सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई
अनाज नहीं मिलने की वजह से होने वाली मौतों के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है।
नई दिल्ली:
आधार का जन वितरण प्रणाली (PDS) से लिंक नहीं होने व अनाज नहीं मिलने की वजह से होने वाली मौतों के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है।
दाखिल जनहित याचिका में इन मौतों की जांच की मांग की गई है। साथ ही मृतक परिवार के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है।
जनहित याचिका में कहा गया है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यो में जन वितरण प्रणाली का राशन न मिलने की वजह से अब तक 30 मौते हो चुकी है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने नेृतत्व वाली बेंच ने वरिष्ठ वकील कॉलविन गोंसालविस से सरकारी वकील को इस याचिका की कॉपी देने को कहा है। मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।
इस याचिका को सोशल कार्यकर्ता के साथ मिलकर भूख के कारण मरने वाली झारखंड की संतोषी की मां और बहन ने दाखिल किया है। गौरतलब है कि 11 साल की संतोषी की भूख के कारण मौत हो गई थी, क्योंकि उसका राशन कार्ड आधार कार्ड से नहीं जुड़ा था।
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