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SC से केंद्र को लगा झटका,  इशरत जहां एनकाउंटर की जांच करने वाले IPS अफसर की बर्खास्तगी पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए इशरत जहां एनकाउंटर की जांच करने वाले गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी को बर्खास्त करने के फैसले पर रोक लगा दी है.

Updated on: 19 Sep 2022, 06:27 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए इशरत जहां एनकाउंटर की जांच करने वाले गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी को बर्खास्त करने के फैसले पर रोक लगा दी है. गौरतलब है कि आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को 30 सितंबर को उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले 30 अगस्त को सेवा से केंद्र  सरकार ने बर्खास्त कर दिया गया था. जिसे वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई करने के बाद उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में इशरत जहां के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले की जांच में सीबीआई की सहायता करने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को बर्खास्त करने के केंद्र के फैसले पर सोमवार को एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट में किया ट्रांसफर
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने वर्मा को उनकी बर्खास्तगी को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा है. इसके साथ कोर्ट ने कहा कि अब आगे उच्च न्यायालय को यह तय करना है कि वह इस सवाल पर विचार करे कि बर्खास्तगी के आदेश पर रोक जारी है या नहीं. हालांकि, फिलहाल राहत देते हुए कोर्ट ने वर्मा की बर्खास्तगी के आदेश पर एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी है.

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यह है इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर का मामला
सीबीआई अदालत का कहना है कि आरोपी पुलिस अधिकारियों ने 'आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए' काम किया. गौरतलब है कि जून 2004 को इशरत जहां, उसके दोस्त जावेद शेख उर्फ ​​प्राणेश, अमजद अली राणा और जीशान जौहर शहर के बाहरी इलाके में अहमदाबाद पुलिस ने एक कथित फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था.