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सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर राष्ट्रीय नीति तैयार करे सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर सरकार केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो इस संबंध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार कर अदालत को बताए।

Updated on: 18 Apr 2017, 05:15 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर सरकार केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो इस संबंध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार कर अदालत को बताए। इसके साथ ही सिनेमाघरों में राष्ट्र गान के समय सम्मान में खड़े होने के आदेश में संशोधन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों, ऑटिज्म, सेरीब्रल डिसेबिलिटी, पार्किंसन बीमारी, कुष्ठ रोगी, मांस पेशियों की बीमारी से पीड़ित लोगों को छूट भी दी है।

सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी जिसमें अदालत ये तय करेगी कि सिनेमाघरों में राष्ट्रीय गान को लेकर दिये गए आदेश को वापस लिया जाए या नहीं।

इससे पहले 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान- 'जन गण मन' से जुड़े एक अंतरिम आदेश में कहा था कि देश भर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाए।

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कोर्ट ने यह भी कहा था कि राष्ट्रगान बजते समय सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा तथा सिनेमाघर में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना होगा। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का समर्थन किया है।

अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के अनुसार, यह सवाल देश के नागरिकों की देशभक्ति की भावना दिखाने का है।

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