सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ़, दीपावली पर ग्रीन पटाख़े वाली शर्त दिल्ली एनसीआर के लिए लागू

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि दीपावली पर ग्रीन पटाख़े जलाने की शर्त वाला आदेश सिर्फ दिल्ली-एनसीआर तक सीमित है. बाकी राज्यों में सामान्य पटाख़े फोड़े जा सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि दीपावली पर ग्रीन पटाख़े जलाने की शर्त वाला आदेश सिर्फ दिल्ली-एनसीआर तक सीमित है. बाकी राज्यों में सामान्य पटाख़े फोड़े जा सकते हैं.

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Deepak Kumar
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सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ़, दीपावली पर ग्रीन पटाख़े वाली शर्त दिल्ली एनसीआर के लिए लागू

ग्रीन पटाख़े जलाने की शर्त दिल्ली-एनसीआर तक सीमित (प्रतीकात्मक फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि दीपावली पर ग्रीन पटाख़े जलाने की शर्त वाला आदेश सिर्फ दिल्ली-एनसीआर तक सीमित है. बाकी राज्यों में सामान्य पटाख़े फोड़े जा सकते हैं. वहीं दो घंटे पटाख़े जलाने वाला आदेश पूरे देश पर लागू होता है. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि दो घंटे पटाख़े फोड़ने का समय क्या हो यह राज्य सरकार तय कर सकती है लेकिन समय सीमा बढ़ाई नहीं जाएगी. गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार ने परंपरा का हवाला देकर सुबह दो घंटे पटाख़े जलाने की इजाजत मांगी थी. 

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तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि उसके राज्य में दिवाली पर तड़के 4.30 बजे से 6.30 बजे तक आतिशबाजी करने दी जाए क्योंकि राज्य में दीवाली सुबह मनाई जाती है. शीर्ष अदालत ने 23 अक्टूबर को आदेश दिया था कि दिवाली और अन्य धार्मिक पर्वो पर आतिशबाजी रात आठ बजे से 10 बजे तक की जा सकेगी.

आदेश में कहा था कि क्रिसमस और नव वर्ष के मौके पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक आतिशबाजी की जा सकेगी.

तमिलनाडु सरकार ने कहा कि तड़के 4.30 से 6.30 बजे तक और रात आठ बजे से 10 बजे तक आतिशबाजी चलाने की अनुमति देने से तमिल लोगों (सुबह) तथा राज्य में रहने वाले देश के अन्य भाग के लोगों को (रात में) दिवाली मनाने की सुविधा मिल जाएगी.

तमिलनाडु में इस वर्ष दिवाली छह नवंबर को तड़के मनाई जा रही है.

राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि दिवाली के दिन यहां लोग तड़के चार बजे जाग जाते हैं, फिर तेल से नहाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और आतिशबाजी चलाते हुए त्यौहार मनाते हैं.

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प्रदेश सरकार ने अनुच्छेद 25 का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि दीवाली अनंत काल से हिंदुओं के लिए एक धार्मिक क्रियाकलाप है और यह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत वैध है. अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक रीति-रिवाज निभाने की आजादी प्रदान की गई है.

Source : News Nation Bureau

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