सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नीट 2018 के फॉर्म भरने के लिए आधार की अनिवार्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि NEET2018 समेत CBSE की ओर से आयोजित की जाने वाली किसी और परीक्षा के लिए आधार कार्ड जरुरी नही होगा।
कोर्ट ने कहा है कि छात्र परीक्षा में हिस्सा लेने के लिये ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या बैंक एकाउंट जैसे दूसरे पहचान पत्र का इस्तेमाल कर सकते है।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीश की संविधान पीठ ने सीबीएसई को अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया।
अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सीबीएसई को केंद्र ने इस बात का अधिकार नहीं दिया कि NEET की परीक्षा में आधार को अनिवार्य किया जाए।
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बता दें कि MBBS और BDS के CBSE NEET 2018 में आवेदन की अंतिम तारीख 9 मार्च है। ऐसे में आवेदन के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं। लिहाजा आधार की अनिवार्यता के खिलाफ कल ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जिसमें गुजरात के आबिद अली पटेल ने CBSE NEET 2018 आवेदन में आधार को अनिवार्य करने के फैसले को चुनौती दी थी।
पटेल ने अपनी याचिका में कहा था, 'सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही आधार की अनिवार्यता पर सुनवाई हो रही है, ऐसे में आधार को किसी भी परीक्षा के आवेदन के लिए अनिवार्य कैसे किया जा सकता है।'
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Source : News Nation Bureau