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आधार कार्ड अनिवार्यता मामले में सुनवाई पूरी, SC ने फ़ैसला रखा सुरक्षित

38 दिनों तक चली इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला अगली तारीख़ के लिए सुरक्षित रखा है।

Updated on: 11 May 2018, 08:07 AM

नई दिल्ली:

आधार कार्ड अनिवार्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पूरी हो गई है। 38 दिनों तक चली इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच जजों की बेंच ने इस मामले में आख़िरी सुनवाई की। बता दें कि 17 जनवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अशोक भूषण की पांच जजों की संवैधानिक पीठ आने वाले दिनों में तय करेगी कि आधार निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या नहीं।

जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं आ जाता तब तक किसी भी सरकारी योजनाओं में आधार की अनिवार्यता पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं मोबाइल सिम, बैंक खाते से आधार नंबर को जोड़ने जैसी तमाम आदेश पर भी अभी रोक लगी हुई है।

इससे पहले, 14 दिसंबर को अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई की थी जिसमें सरकार और उसके विभागों पर विभिन्न सेवाओं और लाभ का फायदा उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के निर्णय से अंतरिम राहत देने की मांग की गई थी। 

इस संबंध में बाद में सबसे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केएस पुत्तास्वामी ने याचिका दायर की थी। बाद में कई लोगों ने भी आधार की वैधता को चुनौती देने के संबंध में याचिका दाखिल की थी।

आधार के खिलाफ पहले दिन से ही वरिष्ठ वकील श्याम दिवान लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने न्यायमूर्ति पुत्तास्वामी और बाद में कई याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया।

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