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ट्रिब्यूनल में खाली पड़े पदों को लेकर SC ने सरकार को फटकारा, कही ये बात

सरकार के लिए इस अदालत के फैसले को लेकर कोई सम्मान नहीं है. आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे है. आप मेम्बर न नियुक्त कर इन ट्रिब्यूनल को खत्म कर रहे है. कई ट्रिब्यूनल बंद होने की कगार पर आ पहुंचे हैं. 

Updated on: 06 Sep 2021, 11:48 AM

highlights

  • ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार
  • सरकार के लिए इस अदालत के फैसले को लेकर कोई सम्मान नहीं
  • SG मेहता ने जवाब देने के लिए शीर्ष अदालत से वक्त मांगा

 

 

नई दिल्ली :

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने विभिन्न ट्रिब्यूनल में खाली पड़े पदों को न भरने और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को लाने के लिए सरकार की तीखी आलोचना की है. चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सरकार की ओर से पास नया क़ानून, ठीक उसी क़ानून की नकल है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रदद् कर दिया था. उन्होंने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार के लिए इस अदालत के फैसले को लेकर कोई सम्मान नहीं है. आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे है. आप मेम्बर न नियुक्त कर इन ट्रिब्यूनल को खत्म कर रहे है. कई ट्रिब्यूनल बंद होने की कगार पर आ पहुंचे हैं. 

सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा. कोर्ट ने सोमवार तक का वक़्त देते हुए कहा, 'उम्मीद करते है कि तब तक खाली पड़े पदों को भर लिया जाएगा.'

ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट की संवैधानिक वैधता की चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया.