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सुप्रीम कोर्ट ने देश के अलग-अलग हाई कोर्ट में नोटबंदी के खिलाफ हो रही सुनवाई पर रोक लगाने की केंद्र सरकार की मांग को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर राज्य के लोगों की अलग-अलग समस्या है। ऐसे में हाइकोर्ट की सुनवाई पर रोक नही लगा सकते। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को सुझाव दिया कि वो ट्रांसफर पेटीशन फाइल करे ताकि इन मामलो को दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जा सके।
SC refuses to stay the hearings in various HCs and lower courts related to #DeMonetisation.
— ANI (@ANI_news) November 18, 2016
सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कपिल सिब्बल से कहा कि इस मसले पर सियासत न करे। उन्होंने कहा कि मैंने आपको कोर्ट की सुनवाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा है।
सरकार लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए दिन रात काम कर रही है और हर दिन जरूरत पड़ने पर नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। नोटबंदी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और वह संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है।