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नोटबंदी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट मे दायर चार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को चीफ जस्टिस ने इस फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से दायर की गई याचिकाओं के जवाब में हलफनामा मांगा है। जिसके लिए एक सप्ताह का समय दिया।
#FLASH: Supreme court seeks Centre's affidavit on the issue on PIL filed by various petitioners challenging Govt's demonetisation decision
— ANI (@ANI_news) November 15, 2016
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, 'कैश निकासी सीमा क्यों नहीं बढ़ाते,नोटबंदी के बाद लोगों की सुविधा के लिए क्या कदम उठा रहे हैं?'
"What more steps are you exploring & considering in relation to inconvenience caused to people?", Supreme court asks Centre. #DeMonetisation
— ANI (@ANI_news) November 15, 2016
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि सुनिश्चित करें आम आदमी को परेशानी का सामना ना कराना पड़े। इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से रचनात्मक सुझाव भी मांगा।