नोटबंदी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट मे दायर चार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को चीफ जस्टिस ने इस फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से दायर की गई याचिकाओं के जवाब में हलफनामा मांगा है। जिसके लिए एक सप्ताह का समय दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, 'कैश निकासी सीमा क्यों नहीं बढ़ाते,नोटबंदी के बाद लोगों की सुविधा के लिए क्या कदम उठा रहे हैं?'
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि सुनिश्चित करें आम आदमी को परेशानी का सामना ना कराना पड़े। इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से रचनात्मक सुझाव भी मांगा।