500 रुपये के पुराने नोटों के प्रयोग के लिए 15 दिसंबर के बाद समय सीमा को बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। 30 दिसंबर के बाद 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को जमा करने का फैसला भी कोर्ट ने सरकार पर छोड़ दिया है।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक सप्ताह के भीतर 24000 रुपये निकालने के वादा को पूरा करने को भी कहा।
कोर्ट ने नोटबंदी से जुड़े सभी मामलों को पांच जजों की पीठ में स्थानांतरित कर दिया। साथ ही देशभर की हाईकोर्ट मे इस संबंध में मौजूद मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने को-ऑपरेटिव बैंक को भी कोई राहत नहीं दी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुराने नोट का प्रयोग करने के लिए समय सीमा को बढ़ाने के लिए आदेश जारी किया जा सकता है।
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Source : News Nation Bureau