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लखीमपुर खीरी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का पुनर्गठन किया, पूर्व जज करेंगे निगरानी (लीड-1)

लखीमपुर खीरी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का पुनर्गठन किया, पूर्व जज करेंगे निगरानी (लीड-1)

Updated on: 18 Nov 2021, 12:30 AM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में बुधवार को कहा कि वह निष्पक्ष जांच की गारंटी के बारे में चिंतित है, क्योंकि उसने लखीमपुर खीरी हिंसा जांच की निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया है। शीर्ष अदालत ने घटना की जांच कर रही एसआईटी का पुनर्गठन भी किया, आईपीएस अधिकारी एस.बी. शिराडकर इसके प्रमुख हैं।

सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम मामले की जांच में पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए राकेश कुमार जैन (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश) की नियुक्ति करते हैं।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, यह अदालत उस घटना की निष्पक्ष, न्यायसंगत और गहन जांच की गारंटी देने के बारे में समान रूप से चिंतित है, जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ कुछ अन्य लोगों की जान गई है।

अदालत ने कहा, एसआईटी जांच को तेजी से पूरा करने और चार्जशीट दाखिल करने के लिए सभी प्रयास करेगी और उत्तर प्रदेश सरकार को निगरानी न्यायाधीश को सभी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

हिंसा 3 अक्टूबर को हुई थी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के काफिले से चार किसानों के कुचले जाने के आरोप की जांच चल रही है। इस घटना के बाद हुई हिंसा में और चार लोगों की मौत हो गई थी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.