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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के लिए 10, केरल के लिए दो जजों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के लिए 10, केरल के लिए दो जजों की सिफारिश की

Updated on: 08 Sep 2021, 09:00 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों और केरल उच्च न्यायालय के दो अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान के अनुसार, कॉलेजियम ने 7 सितंबर को केरल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों- न्यायमूर्ति एम.आर. अनीता और न्यायमूर्ति के. नायर हरिपाल को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

कॉलेजियम ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायाधीशों- न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरनवर, न्यायमूर्ति एम. गणेशैया उमा, न्यायमूर्ति वेदव्यासचार श्रीशानंद, न्यायमूर्ति हंचते संजीवकुमार, न्यायमूर्ति पद्मराज नेमाचंद्र देसाई, और न्यायमूर्ति पी. कृष्ण भट को स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने एक अलग बयान में कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों- न्यायमूर्ति मरालुर इंद्रकुमार अरुण, न्यायमूर्ति एंगलगुप्पे सीतारमैया इंदिरेश, न्यायमूर्ति रवि वेंकप्पा होस्मानी और न्यायमूर्ति सवनूर विश्वजीत शेट्टी को स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.