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सुप्रीम कोर्ट की कर्नाटक सरकार को चेतावनी, तमिलनाडु को पानी दो वर्ना हमारा गुस्सा झेल नहीं पाओगे

कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पानी के बंटवारे को लेकर कोर्ट के आदेश का जल्द से जल्द पालन करे। कोर्ट ने कहा कि अगले 6 दिनों में रोज़ 6000 क्यूसेक पानी मुहैया कराए।

Updated on: 30 Sep 2016, 03:52 PM

नई दिल्ली:

कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पानी के बंटवारे को लेकर कोर्ट के आदेश का जल्द से जल्द पालन करे। कोर्ट ने कहा कि अगले 6 दिनों में रोज़ 6000 क्यूसेक पानी मुहैया कराए।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वो 4 अक्टूबर तक कावेरी मैनेजमेंट वोर्ड का गठन करे।  पानी विवाद पर बोर्ड का फैसला अंतिम होगा और इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाए। 

लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार की क्लास लगाई और कहा कि ऐसा न हो कि उसे कोर्ट के गुस्से का कहर झेलना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोर्ट ने कोई ऐदेश दिया है तो उसका पालन करना ज़रूरी है। सभी पार्टियां कोर्ट के आदेश से बंधी हैं। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक रकार पर बरसते हुए कहा कि राज्य सरकार ने खुले आल उसके आदेशों का उल्ल्घन कर रही है और एसी स्थिति बना पैदा कर रही है जिससे कानून की महत्ता पर बट्टा लगे।

कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के गठन का आदेश देते हुए कहा कि हम कर्नाटक सरकार को आखिरी मौका दे रहे हैं। विधानसभा में प्रस्ताव पास करने का ये मतलब नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश न माने।