ताज मानसिंह होटल की नीलामी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन होटल कंपनी को राहत देते हुए ताज महल होटल की नीलामी पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन होटल कंपनी को राहत देते हुए ताज महल होटल की नीलामी पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

author-image
Abhishek Parashar
एडिट
New Update
ताज मानसिंह होटल की नीलामी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन होटल कंपनी को राहत देते हुए ताज महल होटल की नीलामी पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इंडियन होटल टाटा ग्रुप की कंपनी है।

Advertisment

सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी की अपील को दरकिनार कर यह फैसला दिया। एनडीएमसी ने 31 मार्च के बाद होटल में कंपनी से किसी तरह की बुकिंग नहीं लेने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलते हुए बिजनेस पर रोक नहीं लगा सकते। कोर्ट जनवरी के दूसरे हफ्ते में इस मामले पर सुनवाई करेगा।

दिल्ली हाईकोर्ट में टाटा ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी ने नीलामी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे 27 अक्तूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने एनडीएमसी को होटल की नीलामी करने की मंजूरी दी थी जिसे कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एनडीएमसी के स्वामित्व वाले होटल को 1976 में आईएचसीएल को 33 साल के पट्टे पर दिया गया था जो 2011 में समाप्त हो गया।

HIGHLIGHTS

  • सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन होटल कंपनी को बड़ी राहत दी है
  • SC ने ताज महल होटल की नीलामी पर यथास्थिति बनाए ऱखने का आदेश दिया है
Tata Group Indian hotel company
      
Advertisment