
सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन होटल कंपनी को राहत देते हुए ताज महल होटल की नीलामी पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इंडियन होटल टाटा ग्रुप की कंपनी है।
सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी की अपील को दरकिनार कर यह फैसला दिया। एनडीएमसी ने 31 मार्च के बाद होटल में कंपनी से किसी तरह की बुकिंग नहीं लेने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलते हुए बिजनेस पर रोक नहीं लगा सकते। कोर्ट जनवरी के दूसरे हफ्ते में इस मामले पर सुनवाई करेगा।
Taj Mansingh Hotel auction matter: SC orders to maintain status quo, issues notice to NDMC. Next hearing to take place in January 2017.
— ANI (@ANI_news) November 21, 2016
दिल्ली हाईकोर्ट में टाटा ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी ने नीलामी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे 27 अक्तूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने एनडीएमसी को होटल की नीलामी करने की मंजूरी दी थी जिसे कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एनडीएमसी के स्वामित्व वाले होटल को 1976 में आईएचसीएल को 33 साल के पट्टे पर दिया गया था जो 2011 में समाप्त हो गया।
HIGHLIGHTS
- सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन होटल कंपनी को बड़ी राहत दी है
- SC ने ताज महल होटल की नीलामी पर यथास्थिति बनाए ऱखने का आदेश दिया है