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केंद्रीय विद्यालयों में गाई जाने वाली प्रार्थना को लेकर SC का केंद्र को नोटिस

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की थी कि सरकारी मदद से चलने वाले विद्यालयों में एक खास धर्म को प्रमोट करने वाली प्रार्थना पर रोक लगनी चाहिए।

Updated on: 10 Jan 2018, 02:50 PM

नई दिल्ली:

केंद्रीय विद्यालयों में गाई जाने वाली प्रार्थना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

कोर्ट ने सरकार से जवाब एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब मांगा। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय विद्यालयों में गाई जाने वाली हिंदी प्रार्थना, हिन्दू धर्म को प्रमोट करती है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की थी कि सरकारी मदद से चलने वाले विद्यालयों में एक खास धर्म को प्रमोट करने वाली प्रार्थना पर रोक लगनी चाहिए।


एक वकील ने याचिका दाखिल कर कहा था कि केंद्रीय विद्यालयों में 1964 से हिंदी-संस्कृत में सुबह की प्रार्थना हो रही है जो कि पूरी तरह असंवैधानिक है।

याचिकाकर्ता ने इसे संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 के खिलाफ बताते हुए कहा है कि इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। उनकी दलील है कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक मान्यताओं और ज्ञान को प्रचारित करने के बजाय वैज्ञानिक तथ्यों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।