हाइवे शराब बंदी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जिंदगियां ज्यादा जरूरी, 1 अप्रैल से लागू होना है नियम
राष्ट्रीय और राज्य हाईवे के 500 मीटर के दायरे में कोई शराब की दुकान नहीं होने के मामले की केंद्र ने इस दूरी को कम करने की मांग की है।
नई दिल्ली:
राष्ट्रीय और राज्य हाईवे के 500 मीटर के दायरे में कोई शराब की दुकान नहीं होने के मामले की केंद्र ने इस दूरी को कम करने की मांग की है। राज्य शराब संघ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 500 मीटर का दायरा बहुत बड़ा है। संघ का कहना है कि राष्ट्रीय हाईवे के मामले में शराब बंदी ते इस दायरे को कम करना चाहिए।
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अटॉनी जनरल मुकुल रोहतगी ने भी इस दायरे को कम करने की बात कही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि लोगों की जिंदगियां शराब से ज्यादा जरूरी है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने कल तक के लिए टाल दी है।
AG Mukul Rohatgi also said that the 500 metre distance should be reduced. SC, however, observed that life is more important than liquor
— ANI (@ANI_news) March 29, 2017
बता दें कि पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा था कि सभी हाइवे पर चल रही शराब की दुकानों को बंद किया जाए। ये फैसला 1 अप्रैल से लागू होना है।
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