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प्रदूषण मामले पर SC ने केंद्र, दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा सरकारों को भेजा नोटिस

प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की 4 प्रमुख मांगों पर नोटिस जारी किया है।

Updated on: 13 Nov 2017, 03:43 PM

नई दिल्ली:

प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की 4 प्रमुख मांगों पर नोटिस जारी किया है।

यह मांगे है- पराली जलाने पर रोक लगे, धूल पर नियंत्रण के लिए वैक्यूम क्लीनिंग, पानी का छिड़काव जैसे उपाय किए जाएं, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाया जाए और बिजली से चलने वाले ई-रिक्शा जैसे वाहनों को बढ़ावा दिया जाए।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकारों को नोटिस दिया है। 

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा था कि प्रदूषण की समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह मामला पहले से ही एनजीटी में चल रहा है। एनजीटी ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन स्कीम में महिलाओं और टू-व्हीलर को छूट देने से मना कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के वकील आर के कपूर ने इस मामले में याचिका दायर की है।

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