INX मीडिया केस: ED की गिरफ्तारी से कार्ति को 26 मार्च तक राहत

आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से कार्ति चिदंबरम को दी गई अंतरिम राहत की समयसीमा बढ़ाकर 26 मार्च कर दिया है।

आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से कार्ति चिदंबरम को दी गई अंतरिम राहत की समयसीमा बढ़ाकर 26 मार्च कर दिया है।

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pradeep tripathi
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INX मीडिया केस: ED की गिरफ्तारी से कार्ति को 26 मार्च तक राहत

आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से कार्ति चिदंबरम को दी गई अंतरिम राहत की समयसीमा बढ़ाकर 26 मार्च कर दिया है।

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दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित पड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर कर लिया है इसका मतलब ये हैं कि अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला इसलिये किया है क्योंकि देश के कई हाई कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉंडरिंग कानून (पीएमएलए) की धारा 19 को जिस तरह से परिभाषित किया है उसमें विरोधाभाष है। इसके तहत प्रवर्तन निदेशालय किसी अपराधी को गिरफ्तार करता है।

जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में बनी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जिसमें ए एस खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड़़ शामिल हैं कहा है कि अब इस मामले की सुनवाई 26 मार्च को होगी और कोर्ट पीएमएलए की धारा 19 की परिभाषा को लेकर उठे सवाल पर फैसला करेगा।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश तब आया जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कार्ति की गिरफ्तारी की समयसीमा बढ़ा दी थी। फिलहाल कार्ति सीबीआई की हिरासत में हैं। 

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Source : News Nation Bureau

Supreme Court Delhi High Court INX Media Case Karthi Chidambaram
      
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