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पद्मावती रिलीज के खिलाफ दायर याचिका SC ने की खारिज, किया आगाह- सद्भाव न बिगाड़ें पद पर बैठे लोग

सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावती फिल्म को भारत से बाहर रिलीज़ रोकने की मांग वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावती फिल्म को भारत से बाहर रिलीज़ रोकने की मांग वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है।

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Shivani Bansal
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पद्मावती रिलीज के खिलाफ दायर याचिका SC ने की खारिज, किया आगाह-  सद्भाव न बिगाड़ें पद पर बैठे लोग

पद्मावती फिल्म के विदेश में रिलीज पर रोक वाली याचिका SC ने की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावती फिल्म को भारत से बाहर रिलीज़ रोकने की मांग वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार हुई सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माता ने कोर्ट को बताया कि फिलहाल फ़िल्म को विदेश में रिलीज़ करने की कोई योजना नहीं है। 

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फिल्म निर्माता ने साफ किया कि भारत में सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद ही फिल्म की रिलीज़ एक साथ हर जगह की जाएगी। इसके बाद याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज़िम्मेदार पद पर बैठे लोगों की फ़िल्म के बारे में बयानबाज़ी पर नाराज़गी जताई। 

उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की, 'सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट देने से पहले जिम्मेदार लोगो की बयानबाजी गलत है।' 

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में पेश किए गए सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली कुछ बातों के जिक्र पर भी आपत्ति जाहिर की। अदालत ने कहा, 'याचिकाकर्ता को पहले ही इस तरह की बातों के लिए आगाह किया गया था, हम आप पर जुर्माना लगा सकते थे लेकिन इस बार छोड़ रहे है।'

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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, 'जब मामला सेंसर बोर्ड के पास पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट फ़िल्म की सामग्री पर विचार नहीं कर रहा तो कैसे जिम्मेदार पद पर बैठे लोग फिल्म को लेकर ऐसी बयानबाजी कर सकते है।'

उन्होंने कहा, 'ज़िम्मेदार लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए और सेंसर बोर्ड को अपना काम करने दें।' 

याचिकाकर्ता की अपील 

याचिकाकर्ता का कहना था कि फ़िल्म बिना सर्टिफिकेट के  विदेश में 1 दिसंबर से रिलीज हो रही है। वकील ने कहा, 'पिछली सुनवाई में फ़िल्म प्रोड्यूसर ने कोर्ट को गुमराह किया।फ़िल्म का गाना रिलीज़ करने के लिए सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने की बात भी गलत है। फ़िल्म के पक्ष में माहौल बनाने के लिये इसे पत्रकारों को दिखाया गया।'

क्या है मामला?

बता दें कि 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में पद्मावती पर दायर नई याचिका में फिल्म को देश के बाहर दिखाने पर रोक की मांग की गई थी। यह याचिका वकील एमएल शर्मा ने दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि फिल्म विदेश में 1 दिसंबर से रिलीज हो रही है।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि पिछली सुनवाई में फ़िल्म प्रोड्यूसर ने कोर्ट को गुमराह किया था। याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि, 'बिना सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट के फ़िल्म विदेश में रिलीज हो रही है।'

इसी दिन 23 नवंबर को ब्रिटिश सेंसर बोर्ड ने पद्मावती फिल्म को यूके में रिलीज़ के लिए मंजूरी दे दी थी।

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HIGHLIGHTS

  • SC ने पद्मावती को विदेश में दिखाने पर रोक वाली याचिका खारिज की
  • SC ने याचिकाकर्ता को किया आगाह, लगा सकते हैं जुर्माना
  • सद्भाव न बिगाड़ने की दी हिदायत, कहा- ज़िम्मेदारी समझें पद पर बैठें लोग

Source : News Nation Bureau

padmavati Supreme Court
      
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