ताज महल मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी मंजूरी, कहा- पर्यटकों को चलकर आने दें

ताजमहल और उसके आसपास के इलाके ताज ट्रेपीज़ियम ज़ोन (टीटीज़ेड) के संरक्षण के लिए यूपी सरकार की योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है।

ताजमहल और उसके आसपास के इलाके ताज ट्रेपीज़ियम ज़ोन (टीटीज़ेड) के संरक्षण के लिए यूपी सरकार की योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है।

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Shivani Bansal
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ताज महल मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी मंजूरी, कहा- पर्यटकों को चलकर आने दें

ताज महल (फाइल फोटो)

ताजमहल और उसके आसपास के इलाके ताज ट्रेपीज़ियम ज़ोन (टीटीज़ेड) के संरक्षण के लिए यूपी सरकार की योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ताजमहल के पूर्वी गेट के पास मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की इजाजत देने से इंकार कर दिया है।

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कोर्ट ने टीटीजेड अथॉरिटी से पूछा है कि आखिर वो हर दो महीने के बाद मीटिंग क्यों नही कर रही?

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने टीटीजेड अथॉरिटी को भी समन भेजा है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ताज संरक्षित क्षेत्र में मल्टी लेवल पार्किग बनाने के लिए 11 पेड़ काटने की इजाजत मांगी है।

यूपी सरकार की इस मांग को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ताज के संरक्षण के लिए योजना से संतुष्ट होने पर कोर्ट इस अर्जी पर सुनवाई करेगा।

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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, 'पर्यटकों को ताज महल तक गाड़ियों पर सवार होने के बजाए चलकर आने दें '

अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते बाद मामले की सुनवाई करेगा।

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Source : News Nation Bureau

Supreme Court taj mahal TTZ
      
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