एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को लेकर करीब 6 हजार एनजीओ को झटका, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार
एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को लेकर करीब 6 हजार एनजीओ को झटका, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लगभग 6,000 गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के एफसीआरए लाइसेंस जारी रखने की अनुमति देने के लिए अंतरिम राहत की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो पिछले साल सितंबर के अंत तक ही वैध थे।केंद्र के वकील ने आश्चर्य जताया कि ह्यूस्टन स्थित एक एसोसिएशन इस मामले में क्यों दिलचस्पी ले रही है।
अमेरिका स्थित एनजीओ ग्लोबल पीस इनिशिएटिव का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि हजारों एनजीओ हैं, जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ग्लोबल पीस इनिशिएटिव, अमेरिका में शामिल एक संगठन, का भारत में एक कार्यालय है और डॉ. के. ए. पॉल यहां संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं।
न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या उन्हें इस मामले में निर्देश मिले हैं?
मेहता ने नवीनीकरण के लिए समय सीमा की ओर इशारा किया और कहा कि लगभग 11,000 गैर सरकारी संगठनों ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस नवीनीकरण के लिए कट-ऑफ तिथि के भीतर आवेदन किया और इसे बढ़ा दिया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है और आश्चर्य है कि इस जनहित याचिका का उद्देश्य क्या है। मेहता ने कहा, ह्यूस्टन के एक व्यक्ति की छत्तीसगढ़ में इतनी दिलचस्पी क्यों है। यहां उनके लिए हम हैं।
बेंच में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सी. टी. राजकुमार भी शामिल थे, जिसने कहा, यदि उन 6,000 एनजीओ ने वर्तमान शासन के तहत आवेदन नहीं किया है, तो उन्होंने मौजूदा शासन में जारी नहीं रखने का विकल्प चुना है। इस पर मेहता ने दोहराया, ह्यूस्टन स्थित एसोसिएशन कैसे संबंधित है?
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता सुझावों के साथ संबंधित अधिकारियों के समक्ष एक अभ्यावेदन पेश कर सकता है और अधिकारी इस पर विचार कर सकते हैं।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए इस रुख के आलोक में, हम प्रार्थना के अनुसार कोई अंतरिम आदेश पारित करने का इरादा नहीं रखते हैं। यदि याचिकाकर्ताओं के पास कोई अन्य सुझाव है, तो वे अधिकारियों के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर कर सकते हैं, जिस पर अधिकारियों द्वारा अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है।
एनजीओ और अन्य द्वारा दायर याचिका में करीब 6,000 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है।
दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा करीब 6 हजार गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने से इनकार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। अमेरिकी गैर सरकारी संगठन ग्लोबल पीस इनिशिएटिव द्वारा दायर की गई इस याचिका में एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने की अपील की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।
याचिका में कहा गया है, इन एनजीओ द्वारा किए गए कार्यों ने लाखों भारतीयों की मदद की है। इन हजारों एनजीओ के एफसीआरए पंजीकरण को अचानक और मनमाने ढंग से रद्द करना संगठनों, उनके कार्यकर्ताओं के साथ-साथ उन लाखों भारतीयों के अधिकारों का उल्लंघन है, जिनकी वे सेवा करते हैं। यह विशेष रूप से ऐसे समय में प्रासंगिक है जब देश कोविड-19 वायरस की तीसरी लहर का सामना कर रहा है।
विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020 को 20 सितंबर, 2020 को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसने एफसीआरए अधिनियम, 2010 में संशोधन किया। अधिनियम व्यक्तियों, संघों और कंपनियों द्वारा विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग को नियंत्रित करता है।
याचिका में दावा किया गया है कि एफसीआरए संशोधन अधिनियम, 2020 ने उनकी गतिविधियों और संचालन में काफी बाधा डाली है।
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