सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग के आरोपी की जमानत रद्द की
सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग के आरोपी की जमानत रद्द की
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के एक व्यक्ति की जमानत रद्द कर दी, जिस पर केरल के अपने बहनोई की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। ऑनर कीलिंग के इस कथित मामले में पीड़ित की उसकी गर्भवती पत्नी के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी को जमानत दी गई थी। शीर्ष अदालत का आदेश मृतक की पत्नी अमित नायर द्वारा दायर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर आया, जिसे पॉइंट-ब्लैंक रेंज में गोली मारी गई थी।
पीठ ने कहा: हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। हम प्रतिवादी को जिला न्यायाधीश के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हैं।
2017 में, पत्नी के माता-पिता और दो अन्य पुरुषों ने कथित तौर पर दंपति के घर में घुसकर अमित को गोली मार दी, जबकि पत्नी को उसके माता-पिता के घर वापस ले जाने का प्रयास किया गया।
उस समय शख्स की पत्नी छह माह की गर्भवती थी।
बहनोई मुकेश चौधरी पर धारा 302 (हत्या), 452 (चोट, मारपीट या गलत तरीके से रोक लगाने की तैयारी के बाद घर-अतिचार) और 120बी (साजिश) के तहत अपराध का मुकदमा चल रहा है।
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