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मुलायम सिंह के कॉलेज फंडिंग मामले में SC की फटकार, यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट

सरकारी खजाने से मुलायम सिंह यादव के पारिवारिक कॉलेज को 104 करोड़ रुपये फंड देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से नाराज़गी जताते हुए 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।

Updated on: 31 Jul 2017, 12:17 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मुलायम सिंह यादव द्वारा अपने पारिवारिक कॉलेज को सरकारी खजाने से 104 करोड़ रुपये फंड देने के मामले में 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कड़ी नाराजगी जताते हुए पूछा है, 'आखिर सरकारी पैसे का ऐसे कैसे दुरुपयोग हो सकता है?'

समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के आकस्मिक फंड (कंटीजेंसी फंड) से करीब 104 करोड़ रुपये फंड अपने पारिवारिक कॉलेज को दिए थे। यह मामला 2002-2003 का है।

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जब चौधरी चरण सिंह की जन्मशती वर्ष मनाने के लिए इटावा के हैबरा गांव के चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज को प्रदेश की आकस्मिक निधि से 104 करोड़ रुपये का फंड दिया जाना मंजूर हुआ था। यह निजी कॉलेज मुलायम सिंह यादव के परिवार का ही है जिसमें परिवार के ही लोग ट्रस्टी हैं। 

इस मामले के खिलाफ दायर याचिका में मुलायम सिंह यादव और उनके भाई शिवपाल यादव का नाम शामिल किया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी से भी पहले की ऑडिट रिपोर्ट भी मंगा ली थी।

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सीएजी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई रिपोर्ट में अनियमितताएं बताई गई थी लेकिन प्रदेश सरकार ने इस रिपोर्ट पर ही आपत्ति जाहिर कर दी थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दो हफ्ते का और वक्त दिया है।

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