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तीस्ता सीतलवाड़ को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, ट्रायल कोर्ट में चलेगा मुकदमा

सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सीतलवाड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में चार्जशीट दायर हो चुकी है, इसलिए उन्हें ट्रायल कोर्ट में मामले की सुनवाई का सामना करना पड़ेगा।

Updated on: 10 Jul 2017, 12:36 PM

highlights

  • सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को राहत देने से इनकार कर दिया है
  • कोर्ट ने सीतलवाड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उन्हें ट्रायल कोर्ट में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सीतलवाड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में चार्जशीट दायर हो चुकी है, इसलिए उन्हें ट्रायल कोर्ट में मामले की सुनवाई का सामना करना पड़ेगा।

तीस्ता पर गुजरात दंगा के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए मिले फंड में हेरा-फेरी और भ्रष्टाचार का आरोप है। तीस्ता और उनके पति और दो गैर सरकारी संगठनों, सबरंग ट्रस्ट और सिटिजंस फॉर जस्टिस एंड पीस ने गुजरात हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था, जिसके तहत हाईकोर्ट ने उनके बैंक खातों से लेन-देन पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया था।

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गुजरात की एक निचली अदालत ने तीस्ता सीतलवाड के बैंक खातों को सीज कर दिया था। सीतलवाड़ का कहना है कि उनके बैंक अकाउंट को गलत तरीके से जब्त किया गया।

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