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SC ने कलकत्ता हाइकोर्ट के फ़ैसले को पलटा, दार्जिलिंग से हटेगी CRPF की 4 टुकड़ी

इससे पहले हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर केंद्रीय बल को दार्जिलिंग में बनाए रखने का आदेश दिया था।

Updated on: 21 Feb 2018, 11:40 AM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से केंद्रीय अर्धसैनिक बल को हटाने की इजाज़त दे दी है।

इससे पहले हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर केंद्रीय बल को दार्जिलिंग में बनाए रखने का आदेश दिया था।

बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दार्जिलिंग व कालिम्पोंग से सुरक्षा बलों की बाकी चार कंपनियों की वापसी के लिए मंजूरी मांगी थी।

दार्जिलिंग में पिछले साल हिंसा के बाद केंद्रीय बलों की 15 कंपनियां तैनात की गई थी। इनमें से 11 को हटाने की सुप्रीम कोर्ट पहले ही इजाज़त दे चुका है।

केंद्र सरकार ने मेघालय चुनाव के मद्देनजर बची हुई 4 कंपनियां हटाना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च के बाद उन्हें हटाने की इजाज़त दे दी।

इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि बंगाल को केंद्र से भीख मांगने की जरूरत नहीं है और वह अपने संसाधनों से काम चला लेगा।

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शीर्ष अदालत ने 27 नवंबर को सरकार को दार्जिलिंग व कालिम्पोंग से केंद्रीय सुरक्षा बलों की अधिक से अधिक चार कंपनियों को वापस बुलाने की इजाजत दी थी क्योंकि वहां स्थिति सामान्य होने का हवाला दिया गया था। 

सरकार ने नवंबर में सुरक्षा बलों की वापसी को उचित ठहराया था। सरकार ने तर्क दिया था कि इन जिलों में हालात नियंत्रण में है और यातायात व सामानों की आवाजाही सामान्य है। इसके साथ ही सिक्किम के राजमार्ग पर भी स्थिति अनुकूल है।

गोरखा आंदोलन का सामना कर रहे संकटग्रस्त जिलों से सुरक्षा बलों की वापसी के केंद्र के आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रोक दिया था। केंद्र ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

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