Advertisment

SC ने कलकत्ता हाइकोर्ट के फ़ैसले को पलटा, दार्जिलिंग से हटेगी CRPF की 4 टुकड़ी

इससे पहले हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर केंद्रीय बल को दार्जिलिंग में बनाए रखने का आदेश दिया था।

author-image
Deepak Kumar
एडिट
New Update
SC ने कलकत्ता हाइकोर्ट के फ़ैसले को पलटा, दार्जिलिंग से हटेगी CRPF की 4 टुकड़ी

दार्जिलिंग से हटेगी CRPF की टुकड़ी

Advertisment

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से केंद्रीय अर्धसैनिक बल को हटाने की इजाज़त दे दी है।

इससे पहले हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर केंद्रीय बल को दार्जिलिंग में बनाए रखने का आदेश दिया था।

बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दार्जिलिंग व कालिम्पोंग से सुरक्षा बलों की बाकी चार कंपनियों की वापसी के लिए मंजूरी मांगी थी।

दार्जिलिंग में पिछले साल हिंसा के बाद केंद्रीय बलों की 15 कंपनियां तैनात की गई थी। इनमें से 11 को हटाने की सुप्रीम कोर्ट पहले ही इजाज़त दे चुका है।

केंद्र सरकार ने मेघालय चुनाव के मद्देनजर बची हुई 4 कंपनियां हटाना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च के बाद उन्हें हटाने की इजाज़त दे दी।

इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि बंगाल को केंद्र से भीख मांगने की जरूरत नहीं है और वह अपने संसाधनों से काम चला लेगा।

और पढ़ें- रोटोमैक धोखाधड़ी: बैंक को करोड़ों का चूना लगाने वाले विक्रम कोठारी से CBI की पूछताछ जारी

शीर्ष अदालत ने 27 नवंबर को सरकार को दार्जिलिंग व कालिम्पोंग से केंद्रीय सुरक्षा बलों की अधिक से अधिक चार कंपनियों को वापस बुलाने की इजाजत दी थी क्योंकि वहां स्थिति सामान्य होने का हवाला दिया गया था। 

सरकार ने नवंबर में सुरक्षा बलों की वापसी को उचित ठहराया था। सरकार ने तर्क दिया था कि इन जिलों में हालात नियंत्रण में है और यातायात व सामानों की आवाजाही सामान्य है। इसके साथ ही सिक्किम के राजमार्ग पर भी स्थिति अनुकूल है।

गोरखा आंदोलन का सामना कर रहे संकटग्रस्त जिलों से सुरक्षा बलों की वापसी के केंद्र के आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रोक दिया था। केंद्र ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

और पढ़ें- दार्जिलिंग से CRPF की टुकड़ी वापस बुलाए जाने की अर्ज़ी पर भड़की ममता, कहा- केंद्र से भीख मांगने की जरूरत नहीं

Source : News Nation Bureau

CRPF Mamata Banerjee Meghalaya elections Supreme Court
Advertisment
Advertisment
Advertisment