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सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत 2 सप्ताह के लिए बढ़ाई गई (लीड-1)

सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत 2 सप्ताह के लिए बढ़ाई गई (लीड-1)

Updated on: 27 Jun 2022, 10:45 PM

नई दिल्ली:

सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को कथित धनशोधन मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी।

इससे पहले सोमवार को अदालत ने जैन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने से इनकार कर दिया था क्योंकि न तो मंत्री और न ही उनके वकील अदालत में मौजूद थे।

जैन 31 मई से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं और उन्हें पिछले सप्ताह ऑक्सीजन के स्तर में कमी की शिकायत के बाद लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

जैसा ही जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू में सीबीआई अदालत में परिस्थितियों से अवगत कराया और जांच का हवाला देते हुए जैन की हिरासत के विस्तार के लिए तर्क दिया, अदालत ने ईडी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया।

दलीलों के बाद, अवकाश न्यायाधीश नीलोफर आबिदा परवीन ने आरोपी की हिरासत दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी और जांच एजेंसी को उन्हें 11 जुलाई को अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया।

अस्पताल में भर्ती होने से पहले अदालत ने 18 जून को जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। 9 जून को, अदालत की सुनवाई के ठीक बाद, राउज एवेन्यू कोर्ट से बाहर निकलते समय बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

18 जून को, जैन की जमानत याचिका को खारिज करते हुए, एक विशेष अदालत ने कहा कि उनके मेडिकल इतिहास को दिखाने के लिए कोई मेडिकल दस्तावेज पेश नहीं किया गया है और केवल इस आधार पर कि आरोपी स्लीप एपनिया से पीड़ित है, उन्हें राहत नहीं दी जा सकती।

उनके वकील ने प्रस्तुत किया कि वह स्लीप एपनिया से पीड़ित हैं और यह एक ऐसी चिकित्सा स्थिति है, जो काफी गंभीर है। दलील दी गई कि यहां तक कि इससे एक मरीज की अचानक मृत्यु भी हो सकती है, यदि एक परिचारक की अनुपस्थिति में निरंतर पॉजिटिव एयरवे प्रेशर (सीपीएपी) मशीन हटा दी जाए।

तर्क दिया कि इस मामले में अगर रोगी ने मशीन को हटा दिया या बिजली चली गई और उसे पावर बैक-अप की आवश्यकता पड़ गई, जो कि जेल में नहीं है, तो जैन को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वकील ने तर्क दिया कि कोविड के दौरान जैन को गंभीर निमोनिया का सामना करना पड़ा था।

वकील ने बताया कि रिमांड के समय भी इस संबंध में अनुरोध किए जाने पर आरोपी की उक्त स्थिति के लिए सीपीएपी मशीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे।

सीबीआई ने जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप लगाया है। 31 मार्च को, ईडी ने अस्थायी रूप से मंत्री के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था।

ईडी ने 6 जून को जैन, उनकी पत्नी और उनके सहयोगियों के कई स्थानों पर छापे मारे थे, जिन्होंने या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता की थी या मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रियाओं में भाग लिया था। छापेमारी के दौरान 2.85 करोड़ रुपये की नकदी और 1.80 किलो वजन के 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए थे।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.