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संजीव चावला से तिहाड़ जेल में केवल 28 फरवरी तक होगी पूछताछ: हाई कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को कथित सट्टेबाज संजीव चावला से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने की गुरुवार को अनुमित दे दी, लेकिन यह पूछताछ केवल 28 फरवरी तक ही की जा सकेगी.

Updated on: 21 Feb 2020, 02:00 AM

दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को कथित सट्टेबाज संजीव चावला से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने की गुरुवार को अनुमित दे दी, लेकिन यह पूछताछ केवल 28 फरवरी तक ही की जा सकेगी. चावला क्रिकेट मैच फिक्सिंग के सबसे बड़े मामलों में से एक में प्रमुख आरोपी है जिसमें दक्षिण अफ्रीका की टीम के तत्कालीन कप्तान हैंसी क्रोनिए भी शामिल थे.

13 फरवरी को ब्रिटेन से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया था संजीव चावला

न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने कहा कि भारत सरकार द्वारा विदेशी अधिकारियों को दिए गए आश्वासन के अनुसार चावला मामले के मुकदमे और दोषसिद्ध, यदि कोई हो, के दौरान तिहाड़ जेल में बंद रहेगा. चावला को 13 फरवरी को ब्रिटेन से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया था. दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि पुलिस को चावला से पूछताछ की अनुमति केवल 28 फरवरी तक होगी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की 15 दिन की अवधि समाप्त हो जाएगी.

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सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत पूछताछ की अनुमति

इसने कहा कि इस अवधि के बाद इस मामले के संबंध में चावला से पूछताछ की और अनुमति नहीं दी जा सकती. अदालत ने आज शाम के समय सुनाए गए 76 पृष्ठ के अपने निर्णय में कहा, ‘मामले में जांच एजेंसी को याचिकाकर्ता (चावला) से तिहाड़ जेल परिसर में सीआरपीसी की धारा 167 (2) की शर्तों के तहत केवल निर्धारित समयसीमा के दायरे में ही पूछताछ की अनुमति दी जाती है.’ अदालत ने दिल्ली पुलिस से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया कि चावला से जांच और पूछताछ के दौरान गरिमापूर्ण व्यवहार हो.

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आदेश संजीव चावला की याचिका पर आया 

आदेश चावला की याचिका पर आया जिसमें उसने 12 दिन के अपने हिरासत रिमांड को चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि चावला के प्रत्यर्पण को लेकर गृह मंत्रालय द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों को दिए गए आश्वासन का अक्षरश: पालन किया जाए. मैच फिक्सिंग के इस मामले में दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम के तत्कालीन कप्तान हैंसी क्रोनिए भी शामिल थे जिनकी 2002 एक विमान हादसे में मौत हो गई थी.