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Sandeshkhali Case: संदेशखाली की CBI जांच पर रोक नहीं, SC से ममता सरकार को झटका

Sandeshkhali Case: पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित केस संदेशखाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दिया है

Updated on: 11 Mar 2024, 05:15 PM

New Delhi:

Sandeshkhali Case: पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित केस संदेशखाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दिया है.  शीर्ष अदालत ने संदेशखाली केस में सीबीआई जांच पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश क बरकरार रखा है. इसके साथ ही सरकार से यह भी पूछा है कि आखिर आपने मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की 50 दिन तक गिरफ्तारी की कार्रवाई क्यों पूरी नहीं की. हाईकोर्ट के सवाल पर बंगाल सरकार ने कहा कि आदेश में कुछ स्पष्टता नहीं थी, क्योंकि अदालत ने जांच पर रोक लगाई हुई थी. आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार संदेश खाली केस में सीबीआई जांच के खिलाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. 

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ED अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेशखाली मामले में CBI जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस और सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने और शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को सौंपने के आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया. यहां ममता बनर्जी सरकार के लिए राहत पहुंचाने वाली बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में बंगाल पुलिस और सरकार के खिलाफ की टिप्पणियों को हटाने के लिए एग्री हो गया. 


सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस  संदीप मेहता की बेंच से वेस्ट बंगाल सरकार ने कहा कि सरकार तरफ से यह आरोप है कि जांच में विलंब हो रहा है. जबकि हम तो एफआईआर दर्ज होने के पहले दिन से ही मामले की जांच कर रहे थे. कोर्ट में सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट ने मीडिया के दबाव में फैसला लेते हुए जांच पर रोक लगा दी. राज्य सरकार ने यह भी कहा कि आरोपी शाहजहां शेख 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया,  तबसे केस में जांच में तेजी आई है.