सुप्रीम कोर्ट की सुब्रत रॉय सहारा को फटकार- पैसा दो, वरना जाओगे जेल
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि कोर्ट को सौंपा गए चेक से 19 जून तक भुगतान नहीं होता है तो उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा।
highlights
- सहारा-सेबी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को दी कड़ी चेतावनी
- SC ने कहा, चेक से 19 जून तक भुगतान नहीं होता है तो उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि कोर्ट को सौंपा गए चेक से 19 जून तक भुगतान नहीं होता है तो उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए सहारा की 19 जून तक परोल बढ़ा दी है। रॉय को अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए 6 मई, 2016 को पैरोल दिया गया था, जिनका 5 मई को निधन हो गया था। गुरुवार को सुब्रत रॉय व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश हुए।
सहारा ने 1500 और 550 करोड़ के दो पोस्ट डेटेड चेक दाखिल किए हैं। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, '19 जून तक चेक के कैश न होने पर उन्हें तिहाड़ भेज दिया जाएगा।'
Sahara SEBI case: Supreme Court warns Subrata Roy- if cheque submitted to SC not relieved by June 19, will send you to Tihar jail
— ANI (@ANI_news) April 27, 2017
#SC extends parole of #SubrataRoy till June 19.
— Press Trust of India (@PTI_News) April 27, 2017
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को कहा था कि अगर सहारा समूह आदेश के मुताबिक बाजार नियामक सेबी के पास 5,092 करोड़ रुपये जमा कराने में नाकाम होता है तो समूह की महाराष्ट्र में स्थित एंबी वैली संपत्ति की नीलामी करा दी जाएगी।
शीर्ष न्यायालय ने अपने 28 फरवरी के आदेश में सहारा को अपनी कुछ संपत्तियों को बेचने की अनुमति दी थी, लेकिन उसे 13 अप्रैल, 2017 तक सेबी के पास 5,092.64 करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश दिए थे।
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