दक्षिण अफ्रीका धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारतीय मूल के गुप्ता बंधुओं के प्रत्यर्पण को खारिज करने पर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की एक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेगा। यह जानकारी न्याय और सुधारात्मक सेवाओं के मंत्री रोनाल्ड लमोला ने दी।
समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, लमोला ने राजेश और अतुल गुप्ता के प्रत्यर्पण के बारे में अपडेट पर एक वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में शुक्रवार को यह टिप्पणी की।
गुप्ता बंधुओं पर पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कुछ कैबिनेट और सरकारी पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए प्रभावित करने का भी आरोप है।
मंत्री के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात की एक अदालत ने 13 फरवरी को गुप्ता बंधुओं के प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया था और दक्षिण अफ्रीका को 5 अप्रैल को सूचित किया गया था।
लमोला ने कहा, हमारे अनुरोध को अस्वीकार करने के कारण तकनीकी प्रकृति के हैं।
लमोला ने कहा कि यूएई अदालत ने फैसला सुनाया कि धोखाधड़ी से संबंधित गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया गया है।
लमोला के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में, संयुक्त अरब अमीरात की अदालत ने माना कि विचाराधीन अपराध देश और दक्षिण अफ्रीका में कथित तौर पर किया गया था, और उनके पास मुकदमा चलाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार फैसले के खिलाफ अपील करेगी।
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Source : IANS